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पाम्पलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध

पाम्पलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध

महासमुंद 22 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने निर्वाचन संबंधी पाम्पलेट, पोस्टरों आदि का मुद्रण और प्रकाशन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 “ए“ के उपबंधों के तहत शासित किया है। उन्होंने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालको को निर्वाचन संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट या अन्य निर्वाचन प्रचार सामग्रियों का मुद्रण व प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का परिपालन करते हुए करने आदेशित किया है तथा आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र (अ तथा ब) में निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा है।
चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित होने वाले पर्चा, पोस्टर आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा प्रकाशित सामग्री की संख्या अंकित होना आवश्यक है। परंतु इसके पहले ऐसे प्रचार सामग्री छापने का आदेश देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रिंटर्स को निर्धारित प्रारूप में 2 प्रतियों में घोषणा पत्र देना होगा। जिसमें दो अन्य व्यक्तियों का सत्यापन की दृष्टि से हस्ताक्षर होना चाहिए। सामग्री मुद्रण के पश्चात प्रिंटर्स को मुद्रित सामग्री की एक प्रति नमूने के रूप में, घोषणा पत्र की एक प्रति के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना होगा। साथ ही निर्धारित प्रारूप में इस बात की जानकारी भी देनी होगी कि इसके लिए उन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई है।
प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दी गई नियमों की जानकारी

लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के आदेशानुसार कलेक्ट्रेट में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सी, पाम्प्लेट, स्टीकर आदि छापते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में निहित प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है ।
उन्होंने बताया कि ऐसे प्रचार सामग्री की छपाई हेतु आदेश देने वाले व्यक्ति से परिशिष्ट- क में दो प्रतियों में घोषणा पत्र लेना होगा, जिसमें दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होंगे। प्रचार सामग्री छापने के बाद उसकी एक प्रति, घोषणा पत्र की एक प्रति तथा परिशिष्ट- ख मुद्रक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में तीन दिवस के अंदर जमा करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक मुद्रित चुनाव प्रचार सामग्री में प्रकाशन और मुद्रक का नाम व पता तथा मुद्रित सामग्री की संख्या अवश्य होनी चाहिए।

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